Parliament Security Breach Case: मास्टरमाइंड ललित झा को 7 दिनों की पुलिस रिमांड, होगी कड़ी पूछताछ

 नई दिल्ली: संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में गिरफ्तार हुए पांचवें आरोपी और मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा को शुक्रवार (15 दिसंबर) को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी ललित को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस आगे 7 दिनों तक आरोपी से पूछताछ करेगी। बता दें कि कोर्ट में आरोपी की 15 दिन की रिमांड मांगी गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि ललित ने गिरफ्तारी के बाद अपनी संलिप्तता का खुलासा किया और बताया कि वह कैसे पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। पुलिस ने कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन की बरामदगी जरूरी है।

पुलिस की ओर से लोक अभियोजक ने कोर्ट में कहा

आरोपी ललित झा के लिए 15 दिनों की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए लोक अभियोजक ने कहा कि जिस तरह से साजिश रची गई, उसका पर्दाफाश करने की जरूरत है और विस्तार से जांच होना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में आरोपी अलग-अलग जगहों के हैं, इसलिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर ले जाना होगा। उन मोबाइल फोन को भी बरामद करना होगा जिन्हें आरोपी झा ने कथित तौर पर नष्ट कर दिया। इससे पहले मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों, अमोल, सागर शर्मा, मनोरंजन डी और नीलम आजाद को कोर्ट ने सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस ने सेंध लगाने की घटना को आतंकी गतिविधि जैसा बताया है।

गैर जमानती धाराओं में दर्ज है मुकदमा

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून (UAPA) की धारा 16 (आतंकी कृत्य) और 18 (साजिश आदि) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 452 (अनधिकार प्रवेश), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 186 (लोकसेवक के सार्वजनिक कार्य निर्वहन में बाधा पहुंचाना) और 353 (लोकसेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज हुआ है।

इस तरह लगाई थी संसद में सेंध

बता दें कि बुधवार (13 दिसंबर) को लोकसभा में जब शून्यकाल के दौरान दो आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में दोनों को कैनिस्टर पकड़े हुए देखा गया, जिससे पीली गैस निकल रही थी। इसके अलावा आरोपी नारे भी लगा रहे थे। वहीं दो और आरोपी अमोल शिंदे और नीलम देवी संसद परिसर के बाहर इसी तरह के कैनिस्टरों से रंगीन गैस उड़ाई थी।

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