
पर इसके साथ ही लगाई है शर्तें भी
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : जेसोर रोड का विस्तारीकरण किया जाना है पर इस कार्य में बनगांव की तरफ के पुराने पेड़ रुकावट बन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 356 पेड़ों को काटने की अनुमति दी है। पर्यावरण से जुड़े कुछ संगठन पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे थे। इस वजह से 112 नंबर नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण का कार्य अटका पड़ा था।
कलकत्ता हाई कोर्ट के एक डिविजन बेंच ने 2018 में पांच ब्रिज बनाए जाने के लिए 356 पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आंदोलन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के फैसले को बहाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगायी है कि एक पेड़ काटे जाने के एवज में पांच वृक्ष लगाने पड़ेंगे।