वधू की मौत पर हावड़ा कोर्ट ने सास समेत तीन को 5 साल जेल की सजा सुनायी

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हावड़ा : महिला को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में अदालत ने उसकी सास, ननद और नंदोई को 5-5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हावड़ा डिस्ट्रिक कोर्ट के चौथे अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। मृतक महिला का नाम परमिता बाग है। कोर्ट ने इस घटना में उसकी सास मीरा बाग, नंदोई संतू पात्रा और ननद मानसी पात्रा को दोषी पाया। इन पर 5 साल के कठोर कारावास के अलावा 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में मृतका के पति समेत तीन आरोपियों को उचित साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट सूत्रों के मुताबिक पांचला निवासी परमिता की शादी डोमजूड़ थाना क्षेत्र के रुद्रपुर निवासी स्वपन बाग से 2007 में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद ससुराल वाले परमिता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। यहां तक ​​कि उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। करीब 5 साल तक उस प्रताड़ना को झेलने के बाद परमिता ने 5 मई 2012 को आत्महत्या कर ली थी। उस घटना में परमिता के परिवार की ओर से डोमजूड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले में कुल 15 लोगों की गवाही हुई थी। एक आरोपी कार्तिक बाग के एक रिश्तेदार की केस के दौरान मौत हो गई। आरोपियों को गत बुधवार को दोषी करार दिया गया था। इस दिन जज ने फैसला सुनाया। सौमेन सेन इस मामले में सरकारी वकील थे।

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