
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : प्राइमरी टीचरों की बर्खास्तगी के इस दौर में टीचर के पद पर नियुक्ति के लिए पंद्रह आवेदकों की राह खुल गई। यह 2016 के एसएलएसटी के ओएमआर शीट के प्रकाशन के कारण हुआ है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर दिसंबर में ओएमआर शीट प्रकाशित की गई थी। जस्टिस अनिरुद्ध राय ने पिटिशनरों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।
एडवोकेट आशिष चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस ओएमआर शीट के प्रकाशन के बाद से ही पिटिशनरों की जानकारी में आया कि गलत सवाल पूछे जाने के कारण वे एक नंबर अतिरिक्त पाने के हकदार हैं। कंकन मंडल और आलमगीर हुसैन सहित पंद्रह ने कक्षा नौ व दस के टीचर के पद के लिए आवेदन किया था। इसके लिए आयोजित परीक्षा में एक सवाल गलत पूछा गया था पर इनके जवाब सही थे। ओएमआर शीट के प्रकाशन के बाद यह स्थिति साफ हो गई। पिटिशनरों से एसएससी से इस बाबत अनुरोध किया पर उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। जस्टिस अनिरुद्ध राय ने मामले की सुनवायी के बाद पिटिशनरों को एक-एक नंबर देने का आदेश दिया है। इस एक नंबर पाने के बाद वेटिंग लिस्ट में एक पादान उपर चले जाएंगे और इस तरह उनकी नियुक्ति की राह खुल जाएगी।