
नयी दिल्ली/कोलकाता : गौ तस्करी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जाने पर केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगायी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सात दिनों के भीतर ईडी से एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें बताया गया है कि आदेश के ढाई महीने बाद भी अनुब्रत को बंगाल से दिल्ली क्यों नहीं ले जाया गया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए अनुब्रत को बंगाल से दिल्ली ले जाने की मांग की थी। कई सुनवाई के बाद दिल्ली की निचली अदालत ने 19 दिसंबर को उस मामले में बड़ा आदेश दिया था।