पेपर लीक पर रोक के लिए संसद में नया बिल हुआ पेश, भूल कर भी न करें ऐसी गलती

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नई दिल्ली: प्रतियोगी परिक्षाओं में नकल और पेपर लीक करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी है। आज यानी सोमवार(05 फरवरी) को केंद्र सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश कर दिया है। आज लोकसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे रखा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। बिल में पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और एक करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इससे पहले, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इस बिल को पेश किए जाने का जिक्र किया था।

किन लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई ?

इस बिल में संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि, विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। ये कमेटी कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। इस कानून के दायरे में UPSC, SSB, RRB, बैंकिंग, NEET, JEE, CET और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं आएंगी।

फर्जी तरीके से परीक्षा देने वालों पर भी होगा एक्शन

इस विधेयक के मुताबिक किसी कैंडिडेट की जगह पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को परीक्षा दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा को करा रहा सर्विस प्रोवाइडर गलत काम में लिप्त होते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर भी एक करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा चार साल तक परीक्षा को आयोजित करने पर रोक लगाई जा सकती है।

 

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