अवैध निर्माण पर हाई कोर्ट सख्त , न्यायाधीश बोले – जरूरत पड़े तो किराये पर लें योगी का बुलडोजर

मुख्य बातें
गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे योगी से बुलडोजर लाएं किराए पर
अवैध निर्माण के मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय की टिप्पणी
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : अवैध निर्माण को लेकर दायर कंटेंप्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस
गंगोपाध्याय ने कहा कि कोलकाता शहर के सीने पर इस तरह का अवैध निर्माण नहीं चल सकता है। कोलकाता पुलिस के पास गुंडा दमन शाखा है और उन्हें पता है इस मामले में किस तरह कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़े तो योगी जी से बुलडोजर किराए पर लाए। हमेशा अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराये पर लें।
3 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज
जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि कोलकाता पुलिस और नगर निगम को बेहद दबाव का सामना करना पड़ता है। कोर्ट का आदेश नहीं मानने के कारण एक परिवार के तीन लोगों के खिलाफ कंटेंप्ट का मामला दायर हुआ है। मानिकतला के सेन रोड के निवासी रानू पाल ने हाईकोर्ट में एक मामला दायर करके आरोप लगाया था कि उनके पैतृक मकान पर कब्जा करके अवैध निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम से इसकी शिकायत की गई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
नाराज हुए न्यायाधीश, पूरे निर्माण को गिराने का आदेश
इस मामले के एडवोकेट कमलेश भट्टाचार्य ने बताया 2018 में यह मामला दायर किया गया था। उस दौरान जस्टिस बसाक ने अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। नगर निगम ने अवैध निर्माण कुछ हिस्से को गिरा दिया था। पर 6 महीने बाद फिर वहां निर्माण करा दिया गया था। इसके खिलाफ पुलिस में बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में 2021 में नए सिरे से मामला दर्ज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि पूरे निर्माण की गिराया जाए और इसके साथ ही प्रमोटर पर ₹500000 का जुर्माना भी लगाया था।
अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को
इसके खिलाफ जस्टिस अरिजीत बनर्जी के डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। उन्होंने जुर्माने की रकम कम कर दिया लेकिन सिंगल बेंच के गिराने के आदेश को बहाल रखा था। डिवीजन बेंच के इस आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की कोर्ट में कंटेंप्ट का मामला दायर किया गया। इसकी सुनवाई के बाद उन्होंने उपरोक्त आदेश दिया।इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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