अब न्यूटाउन में रात 11 बजे के बाद बंद रहेगी दुकानें

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न्यू टाउन थाने की पुलिस ने जारी किया फरमान
सन्मार्ग संवाददाता
विधाननगर : न्यू टाउन में बढ़ते अपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए न्यू टाउन पुलिस की ओर से रविवार को नया फरमान जारी किया गया है। पुलिस के नए फरमान के अनुसार अब रात 11 बजे के बाद कोई भी हॉकर अपनी दुकान को खोल कर नहीं रख सकता है। इसके साथ ही रसोई गैस के बदले अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ को दुकान में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। किसी भी दुकान में ज्यादा समय तक लोगों का जमावड़ा नहीं होने दिया जाएगा । इसके साथ दुकानों अथवा सड़क पर म्यूजिक सिस्टम बजाने पर पुलिस द्वारा रोक लगायी गयी है। पुलिस के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति या दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ न्यू टाउन थाने की पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी । इस विषय को लेकर न्यू टाउन थाना के पुलिस द्वारा माइकिंग कर वहां के दुकानदारों को इस विषय से अवगत करवाया गया । ऐसे में पुलिस के इस फरमान को लेकर कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार न्यू टाउन में कई एमएनसी अथवा बीपीओ के कार्यालय हैं, जहां पर 24 घंटे लोग ड्यूटी करते हैं। अगर पुलिस के फरमान को मानकर लोग रता 11 बजे अपनी दुकानें बंद देंगे तो अब वहां काम करने वाले लोगों को रात को खाने पीने के सामान मिलना मुश्किल हो जाएगा । इसके अलावा लोगों के सामने और भी कई समस्याएं आएगी। फिलहाल देखना है कि पुलिस के नए फरमान से इलाके में कितना बदलाव आता है।

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