हाई कोर्ट ने जब्त किया मानिक भट्टाचार्या की संपत्ति

जुर्माना अदा नहीं करने पर दिया आदेश
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्या की देश और विदेश की संपत्ति को जब्त कर लिया है। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को मामले की सुनवायी के बाद यह आदेश दिया। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इसका भुगतान नहीं किए जाने पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने उपरोक्त आदेश दिया।
शाहिला परवीन ने सूचना के अधिकार के तहत 2017 टेट की ओएमआर शीट देने के लिए आवेदन किया था। प्राइमरी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्या ने उसके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उसने सही फार्मेट पर आवेदन नहीं किया है। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी। मामले की सुनवायी के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या के आदेश को अवैध करार देते हुए उन पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना अदा करने के लिए 27 फरवरी की तारीख तय थी। इस दिन जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। एडवोकेट तीर्थंकर दे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई रज्स्ट्रिार के स्तर पर की जाएगी। इससे पहले एक पिटिशनर के मामले में जस्टिस गंगोपाध्याय ने मानिक भट्टाचार्या पर दो लाख रुपए जुर्माना लगाया था। पिटिशनर का आरोप था कि 2014 टेट के परिणाम की जानकारी नहीं दिए जाने के कारण वह 2016 और 2020 की नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पायी थी। इसके बाद ही जस्टिस गंगोपाध्याय ने उन पर दो लाख रुपए जुर्माना लगाया था। इसे निर्धारित समय पर अदा नहीं करने पर इसे बढ़ा कर चार लाख रुपए कर दिया था। बहरहाल इस मामले में मानिक भट्टाचार्या की तरफ से जस्टिस सुब्रत तालुकदार के डिविजन बेंच में अपील की गई है। अभी इसकी सुनवायी नहीं हो पाई है।

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