रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं

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हेरिटेज बिल्डिंग में अवैध निर्माण का मामला
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : रवींद्र भारती विश्वविद्यालय में अवैध निर्माण कराये जाने के बाबत विश्वविद्यालय और कोलकाता नगर निगम के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हो पाया। इस अवैध निर्माण के बाबत एक पीआईएल दायर की गई है। सोमवार को इसकी सुनवायी के दौरान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज के डिविजन बेंच ने अपना असंतोष स्पष्ट रूप से जता दिया। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कई सवालों का जवाब भी मांगा।
डिविजन बेंच ने कहा कि कोलकाता नगर निगम की तरफ से दाखिल की गई रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। चीफ जस्टिस ने केएमसी के एडवोकेट से सवाल किया कि अवैध निर्माण किया गया है या नहीं इसे स्पष्ट करें। इसके साथ ही कहा कि इस बाबत आपका बयान रिकार्ड किया जाएगा और बाद में गलत पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर हेरिटेज कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। इसमें बताया गया है कि जोड़ासांको और बीटीरोड दोनों ही जगह अवैध निर्माण कराए गए हैं। यहां उल्लेखनीय है कि अवैध निर्माण करके सत्तारुढ़ दल के एक संगठन के कार्यालय बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच ने इस बाबत विश्वविद्यालय और केएमसी से रिपोर्ट तलब की थी। डिविजन बेंच ने केएमसी को आदेश दिया है कि रिपोर्ट में चिन्हित किए गए अवैध निर्माण को हटाने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बाबत एफिडेविट दाखिल कर के रिपोर्ट दें। इसकी अगली सुनवायी 13 फरवरी को होगी।

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