झारखंड : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्या पर संकट के बादल छाने लगे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस में हेंमत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा है।
अवैध खनन से जुड़ा है मामला
आपको बता दें कि ये मामला अवैध खनन मामले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन पर खुद को एक खनन पट्टा आवंटित करने का आरोप लगा है। बीजेपी ने उनको विधायक के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी।
सोरेन की सदस्यता हो सकती है रद्द
निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को सोरेन की सदस्यता रद्द करना का प्रस्ताव भेज दिया है। इस मामले की जांच चुनाव आयोग ने की। सुनवाई के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री की टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव कानून के वे प्रावधान मामले में लागू नहीं होते जिनका उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगाया गया है।
सोरेन की कानूनी टीम ने दी दलीलें
सोरेन की कानूनी टीम ने 12 अगस्त को चुनाव आयोग के सामने अपनी दलीलें पूरी की थीं, जिसके बाद मामले में याचिकाकर्ता बीजेपी ने जवाब दिया था। दोनों पक्षों ने 18 अगस्त को चुनाव आयोग को अपनी लिखित दलीलें सौंपीं थीं।