CM केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ED ने दिया ये तर्क | Sanmarg

CM केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, ED ने दिया ये तर्क

नई दिल्लीः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार(27 मार्च) को हाई कोर्ट से आग्रह किया था कि ED की हिरासत से उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाए। केजरीवाल ने दलील दी कि चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।

केजरीवाल के वकील ने दी थी ये दलील

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, “गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि मुझे और मेरी पार्टी को अक्षम करना था। मेरी प्रार्थना है, अब मुझे रिहा कर दें। सिंघवी ने दावा किया कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी ‘जरूरी’ नहीं थी और ‘असहयोग’ करने के आधार का ईडी ने सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है।

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ईडी के वकील ने दिया ये तर्क

जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी.राजू ने कहा कि भारी भरकम याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई है और एजेंसी को अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरिम राहत के वास्ते भी जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। सिंघवी ने आरोप लगाया कि जवाब दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध मामले में विलंब की रणनीति है।

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