कोलकाता : सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर ने उच्च शिक्षा के लिए स्टडी लीव दिए जाने का आवेदन किया था। पर उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। जस्टिस जय सेनगुप्त ने बुधवार को इस मामले की सुनवायी करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के अंदर जवाब देने का आदेश दिया है।
एडवोकेट अमृता पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. सिराजुल इस्लाम ने यह रिट दायर की है। वे कूचविहार के एमजेएम अस्पताल में 2016 से कार्यरत हैं। जस्टिस सेनगुप्त ने उनसे सवाल किया कि किस आधार पर उनका आवेदन खारिज किया गया है। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया कि इस साल 489 डॉक्टरों को उच्च शिक्षा के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया है। अगर और डॉक्टरों को स्टडी लीव दी जाती है तो मरीजों के इलाज के मामले में समस्या आ सकती है। राज्य सरकार की इस दलील को चुनौती देते हुए डॉक्टर सिराजुल ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है। जस्टिस सेनगुप्त ने स्टडी लीव नहीं दी जाने की वजह पर सवाल किया तो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे मरीजों के इलाज में समस्या आएगी। जस्टिस सेनगुप्त ने राज्य सरकार को विस्तृत कारण बताने का आदेश दिया है।