Vehicle Registration Rules : क्या आपके पास भी है ऐसे वाहन, तो ये खबर है आपके लिये

वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर कई कार्यों के लिये परिवहन विभाग ने जारी की नयी गाइडलाइन
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : परिवहन विभाग ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर परमिट व अन्य कई कार्यों के लिये नयी गाइडलाइन जारी की है। इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से हाल में एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन, मालिकाने का ट्रांसफर, पते में बदलाव, परमिट जारी या रिन्यूअल के लिये नयी गाइडलाइन जारी की जा रही है ताकि सभी मोटर ह्वीकल कार्यालयों में सुचारू रूप से सुविधाएं दी जा सके। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के तहत ये बदलाव किये गये हैं।
रजिस्ट्रेशन की सीमा इस तरह होगी
अब पश्चिम बंगाल में रजिस्टरिंग अथॉरिटी उन वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे जिनकी सीमा में वाहन मालिक का घर अथवा बिजनेस हो और जहां उक्त वाहन को रखा जाता हो। स्थायी व अस्थायी पता अलग होने पर ऐड्रेस प्रूफ़ दिखाना आवश्यक होगा।
बीएस-4 वाहनों के परमिट में ये बदलाव
नए स्टेज कैरेज परमिट के मामले में सीबीडी, कोलकाता (एस्प्लेनेड), बैंड स्टैंड, हावड़ा स्टेशन और रवींद्र सेतु अप्रोच रोड से जिन वाहनों का ओरिजिनेटिंग अथवा टर्मिनेटिंग प्वांइट है, उन्हें नए परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। अंतर राज्यीय रूट के मामले में बीएस-4 एमिशन वाले वाहनों को ही परमिट जारी किया जाएगा। कोलकाता मेट्रोपोलिटन इलाके में ओरिजनेट अथवा टर्मिनेट होने वाले इंटर रीजनल रूट के मामले में परमिट हेतु वाहन बीएस-4 होने चाहिए। कोलकाता के रूट में चलने वाले वाहन बीएस-6 होने चाहिए, इसके बाद ही परमिट मिलेगी। बगैर कोई सही कारण दिखाए और परिवहन विभाग का विचार जाने बग़ैर बीएस-6 के अलावा किसी नए वाहन का रजिस्ट्रेशन पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकेगा। गुड्स कैरेज/ऑल बंगाल टैक्सी लग्जरी परमिट/ऑल बंगाल कान्ट्रैक्ट कैरेज परमिट/प्राइवेट सर्विस ह्वीकल परमिट के मामले में नया नेशनल परमिट जारी करने के लिये भी बीएस-6 वाहन होना अनिवार्य है।
मालिक का पता परिवर्तन का मामला
गैर परिवहन वाहनों के मामले में अगर मालिक का घर अथवा बिज़नेस का पता कोलकाता मेट्रोपोलिटन इलाक़े में अथवा पश्चिम बंगाल के निगम इलाक़े में है तो बीएस-4 एमिशन वाले वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। अगर कोलकाता के बाहर वाहन मालिक का पता है तो बीएस-3 से कम एमिशन वाले वाहनों को अनुमति नहीं मिलेगी। इसी तरह परिवहन वाहनों के मामले में कोलकाता मेट्रोपोलिटन इलाक़े में रहने वाले लोगों के लिए बीएस-4 वाहनों को ही अनुमति मिलेगी।
परमिट : जारी, रिन्युअल व रिप्लेसमेंट
उक्त गाइडलाइन मानने पर ही नए परमिट जारी किए जा सकेंगे। वहीं 15 वर्ष से कम उम्र वाले वाहनों के ही परमिट को रिन्यू किया जाएगा।

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