IT ट्रिब्यूनल से कांग्रेस पार्टी को मिली राहत, 210 करोड़ की रिकवरी का है मामला | Sanmarg

IT ट्रिब्यूनल से कांग्रेस पार्टी को मिली राहत, 210 करोड़ की रिकवरी का है मामला

Fallback Image

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से अंतरिम राहत मिल गई है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस पार्टी को खाता इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। बुधवार को ट्रिब्यूनल अब इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।

 

बता दें कि इससे पहले पार्टी नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले और राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी के खातों को फ्रीज कर दिया गया है। यही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के साथ-साथ यूथ कांग्रेस के भी खातों को फ्रीज किया गया है। अजय माकन ने आगे कहा कि इस फ्रीज की वजह से उन्हें काफी परेशानियां हो रही है। ना तो किसी को वेतन दे पा रहे हैं और ना ही बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ देर बाद कांग्रेस के ही नेता विवेक तन्खा ने बताया कि खातों पर लगा फ्रीज हटा दिया गया है।

 

क्या होगा अब आगे ?

इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। इस केस में IT ट्रिब्यूनल में 21 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। इसकी जानकारी भी विवेक तन्खा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि रिटर्न भरने में हुए देरी के बाद हमें कुछ वक्त दिया गया था, लेकिन इसके बीच ही खाते फ्रीज कर दिए गए थे। ऐसे में अब इस मामले में इनकम टैक्स ने 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है, इसको लेकर 21 फरवरी को सुनवाई होना है।

क्या है पूरा मामला ?

कांग्रेस नेता अजय माकन के अनुसार पार्टी ने अपना आयकर रिटर्न जो 2018-19 का था उसे दाखिल नहीं किया था। 31 दिसंबर 2019 तक यह पार्टी की ओर से फाइल नहीं किया गया था। ऐसे में पार्टी ने इसे भरने के लिए अतिरिक्त 45 दिन का समय मांगा था, लेकिन इस बीच ही पार्टी के बैंक अकाउंट्स को इनकम टैक्स विभाग की ओर से सील कर दिया गया। हालांकि 31 दिसंबर के बाद 45 दिन की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। वहीं अपने खातों को डीफ्रीज करने के लिए कांग्रेस ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क किया था, माना जा रहा है कि इसके बाद ही इन खातों को डीफ्रीज किया है.

Visited 54 times, 1 visit(s) today
शेयर करे
0
0

Leave a Reply

ऊपर