2.45 लाख रुपये के जाली नोट की तस्करी के आरोप में दो दोषी करार | Sanmarg

2.45 लाख रुपये के जाली नोट की तस्करी के आरोप में दो दोषी करार

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : महानगर में 2.45 लाख रुपये के जाली नोट की तस्करी के आरोप में अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। शुक्रवार को बैंकशाल कोर्ट स्थ‌ित विशेष एनआईए अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। सरकारी वकील देवाशिष मल्लिक चौधरी ने बताया कि गत जनवरी 2021 को 2.45 लाख रुपये के जाली नोट के साथ सनाउल शेख और सुरजीत मंडल को गिरफ्तार किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया। शुक्रवार को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है। शनिवार को अभियुक्तों को सजा सुनायी जाएगी।

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