Bengal : खुद पर लगे आरोपों पर बोलीं TMC सांसद नुसरत …

कोलकाता : तृणमूल सांसद और बांग्ला फिल्म अभिनेत्री नुसरत जहां ने भाजपा नेता शंकुदेव पांडा द्वारा उनके खिलाफ न्यूटाउन में फ्लैट दिलाने के नाम पर 28 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन करते हुए बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि वह किसी भी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट कंपनी सेवन संस इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्होंने 1 मार्च 2017 को इस्तीफा दे दिया था।

वहीं जिस न्यूटाउन स्थित फ्लैट को लेकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, उस फ्लैट को उन्होंने कंपनी से लिए गए लोन के रुपये से खरीदा है। नुसरत ने कहा कि उन्होंने कंपनी से 1 करोड़ 16 लाख 30 हजार रुपये का लोन लिया था। 6 मई 2017 को उन्होंने 1 करोड़ 40 लाख 71 हजार रुपये का भुगतान कर उक्त लोन को ब्याज समेत वापस कर दिया। नुसरत ने दावा किया कि उनके पास सभी बैंक विवरण और रिकाॅर्ड हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास उक्त कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है। नुसरत ने कहा कि बिना सच को जाने उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधा सच बहुत घातक होता है। ‘मैं 300 प्रतिशत चुनौती के साथ कह सकती हूं कि मैं किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हूं। कंपनी ने मुझे लोन दिया। मैंने वह ऋण ब्याज सहित लौटा दिया है। यहां कुछ भी राजनीतिक नहीं है।’ हालांकि संवाददाता सम्मेलन के दौरान नुसरत ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

क्या है मामला

आरोप है कि रियल एस्टेट कंपनी सेवन संस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने अपार्टमेंट बेचने के नाम पर कथित तौर पर बड़ा घपला किया है। करोड़ों के इस घोटले के सामने आने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय जांच में जुट गया है। नुसरत जहां वर्ष 2014 से 2017 तक उस कंपनी के निदेशकों में से एक थीं। भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने सोमवार को ईडी में नुसरत जहां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद नुसरत जहां रियल एस्टेट कंपनी सेवन संस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशकों में से एक थीं और उन्हें अलीपुर कोर्ट से एक समन भी मिल चुका है। पांडा ने दावा करते हुए कहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के लगभग 429 कर्मचारियों को कोलकाता के बाहरी इलाके में अपार्टमेंट देने के बदले में धोखा दिया गया। घर देने के वादे के साथ कंपनी ने ग्राहकों से डाउन पेमेंट के तौर पर मोटी रकम भी ली थी।

क्या कहना है पुलिस का

घटना को लेकर लालबाजार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले को लेकर अलीपुर कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया था। उक्त इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई है।

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