![](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img/https://sanmarg.in/wp-content/uploads/2024/02/crimescene-e1714743259267.jpg)
कोलकाता : महानगर में सुपारी किलर के जरिए पति की हत्या करने वाली एक महिला सहित 4 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है। अभियुक्तों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अलीपुर कोर्ट के न्यायाधीश मीर राशिध अली ने यह आदेश दिया है। स्पेशल पीपी स्वपन चक्रवर्ती ने बताया कि घटना 23 दिसंबर 2010 को लेक थानांतर्गत गोविंद पर घटी थी। उन्होंने अभियुक्त प्रतिमा घोष के पति ने दूसरी शादी कर ली थी। इसलिए अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसने अपने की हत्या कराने के लिए एक सुपारी किलर को काम पर लगाया था। इसके बाद 23 दिसंबर 2010 की रात को सुपारी लिकर महिला की पति की हत्या कर दी थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने प्रतिमा सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया