राहत : पैन-आधार कार्ड लिंक करने की तारीख आगे बढ़ी

नई दिल्ली: अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना एक महत्वपूर्ण काम है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिक को पूरा करने की आवश्यकता है। अब सरकार की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। देश के नागरिक अब 30 जून 2023 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी तक आधार को पैन से लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 थी, हालांकि अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के जरिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है।

आयकर विभाग कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कह चुका है। आयकर विभाग का कहना है कि आपके पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है! आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करना मुफ्त था और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 के बीच यह 500 रुपये था। हालांकि अब 1000 रुपये का फाइन देकर 31 मार्च 2023 तक आधार पैन को लिंक कर सकते हैं लेकिन अब यह तारीख बढ़कर 30 जून 2023 हो चुकी है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है और आप इसे अपने घर के आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं।

 

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