वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। परिसर में स्थित तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया गया है। यह ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी का तहखाना है जहां हिंदू पक्ष को पूजा की इजाजत मिली है।
इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने यह पुष्टि करते हुए कहा कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों में प्रशासन पूजा कराने की व्यवस्था करेगा और पूजा कराने का कार्य काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को दिया जाएगा। तहखाने के लिए रास्ता ज्ञानवापी के स्थित नंदी महाराज की मूर्ति के सामने से खोला जाएगा।
साल 1993 में बंद करवा दी गई थी पूजा
बता दें कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में नियमित रूप से पूजा पाठ करता था। लेकिन वर्ष 1993 के बाद तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार के आदेश पर तहखाने को बंद कर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। इसके साथ ही हिंदू समुदाय की ओर से ज्ञानवापी में पूजा बंद कर दी गई थी। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर सोमनाथ व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी।
अब कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ASI ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। इस दौरान तहखाने की साफ-सफाई करवाकर 17 जनवरी 2024 को जिला प्रशासन ने उसे कोर्ट के आदेश पर सील करके अपने कब्जे में ले लिया था। अब जिला अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह 7 दिन के दिन के अंदर सभी बाधाओं को दूर करके व्यास परिवार को नियमित पूजा करवाने का अधिकार बहाल करे।