आज पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका | Sanmarg

आज पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका

कोलकाता : अगर आपने अब तक पैन-आधार लिंक नहीं किए हैं तो आज ही कर लें। सरकार ने इन्हें लिंक करने के लिए 30 जून यानी आज तक का समय दिया है। ऐसा न करने पर आपका पैन इन-एक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि उनका पैन-आधार लिंक है या नहीं? ऐसे में आप आसानी में इनकम टैक्स की साइट पर जाकर घर बैठे ही फ्री में ये पता कर सकते हैं।

अगर लिंक नहीं है तो खुद ही कर सकते हैं लिंक
जिन लोगों ने पैन-आधार लिंक नहीं है, वे 1000 रुपए की फीस देकर 30 जून तक कर सकते हैं। आप खुद भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल साइट के जरिए पैन-आधार लिंक किए जा सकते हैं।

10,000 रुपए तक की पेनल्टी
अगर आप 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसके इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

इन PAN कार्ड धारकों को दी गई राहत
आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ लोगों को पैन को आधार से लिंक कराने में छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय के लोग, नॉन रेजिडेंट, 80 साल या उससे अधिक उम्र के लोग और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

 

 

Visited 91 times, 1 visit(s) today
शेयर करे
0
0

Leave a Reply

ऊपर