Paytm को RBI ने दी राहत, पेमेंट्स बैंक मामले में बैन की तारीख बढ़ाई | Sanmarg

Paytm को RBI ने दी राहत, पेमेंट्स बैंक मामले में बैन की तारीख बढ़ाई

नई दिल्ली: बीते कई दिनों से जारी उथल-पुथल के बीच Paytm को RBI की ओर से बड़ी राहत मिली है। RBI ने Paytm को 15 दिन का और अतिरिक्त समय दिया है। RBI के अनुसार अब Paytm पेमेंट्स बैंक पर प्रस्तावित प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी को लागू होने के बजाय 15 मार्च को लागू होगा यानी अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब साफ है कि 15 मार्च 2024 तक पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और कस्टमर अकाउंट्स में लेनदेन किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने पेटीएम को लेकर एफएक्यू जारी कर दिया है।

15 मार्च तक जारी रहेगा सर्विस

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम की बैंकिंग सेवा बंद करने का आदेश जारी किया था। RBI ने फैसला सुनाया था कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट और फास्टैग में कोई क्रेडिट स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब केंद्रीय बैंक ने इस तारीख में संशोधन करते हुए पेटीएम को 15 दिन की और मोहलत दे दी है और पेटीएम पर प्रतिबंध की तारीख 29 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। इसका मतलब है कि अब पेटीएम 15 मार्च तक अपनी सर्विस जारी रख सकेगा। इसके साथ ही पेटीएम कस्टमर भी वॉलेट और फास्टैग का 15 दिन और इस्तेमाल कर सकेंगे।

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