घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर हो एससी-एसटी की गिनती, शुभेंदु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि अगर तत्काल सुनवाई नहीं की गई तो चुनाव संबंधी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह मामला आज उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में नहीं है, इसका उल्लेख बाद में किया जा सकता है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया को लेकर मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया और इस आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी वकीलों के लिए नियम समान हैं, किसी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं होगा जो सूचीबद्ध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल 4 अप्रैल तक बंद है।

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