जितेंद्र तिवारी को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत

अपहरण का आरोप : राज्य सरकार से मांगा दो सप्ताह के अंदर जवाब
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : आसनसोल के भाजपा नेता व पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत नहीं मिली। अलबत्ता अपहरण के आरोप को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी के डिविजन बेंच ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के अंदर एफिडेविट दाखिल कर के जवाब देने का आदेश दिया है। उनके अन्य दो साथियों की गिरफ्तारी पर डिविजन बेंच ने रोक लगा दी है।

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