एयरपोर्ट इलाके में ड्रोन व लेजर लाइटिंग के लिए करना होगा ये काम वरना…

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कोलकाता: एयरपोर्ट इलाके में ड्रोन या लेजर लाइटिंग बेहद खतरनाक है। इसके लिए एक तय किलोमीटर तक इसे बिल्कुल बैन किया गया है। यानी कि एयरपोर्ट के आसपास कोई भी व्यक्ति न तो ड्रोन संचालित कर सकता है और न ही लेजर लाइटिंग कर सकता है। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट से अनुमति मिलने के बावजूद अब संस्थानों को एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से अनुमति लेनी होगी। गत शनिवार को हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की अहम बैठक में यह तय किया गया है। अब तक पुलिस से अनुमति लेकर इसे आसपास के इलाकों में संचालित किया जाता रहा है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बारे में एयरपोर्ट प्रबंधन ने राज्य प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के समक्ष यह शिकायत रखी है।

कई घटनाओं में पायलटों को झेलनी पड़ती है समस्या

लैंडिंग व टेक ऑफ के वक्त लेजर लाइट के कारण उड़ानों को संचालित करने में कई बार पायलटों को समस्या का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले दुर्गापूजा के दौरान श्रीभूमि के पंडाल के लेजर शो को बंद करना पड़ गया था। इसका कारण यह था कि पायलटों को लैंडिंग के समय लेजर शो के कारण काफी दिक्कत हुई थी। उस दौरान भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से समस्या बतायी गयी थी। इसके अलावा कैखाली, सॉल्टलेक आदि इलाकों में शादी समारोह में कई बार देखा गया है कि ड्रोन से शूटिंग हुई है। एक घेरे में रहने पर कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन कई बार देखा गया है कि पायलटों ने लैंडिंग के वक्त इस बारे में एटीसी अधिकारियों से शिकायत की है।

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