सैट के मेंबर ही करेंगे अपील पर सुनवायी : हाई कोर्ट

कोलकाता : हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवंगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्या के डिविजन बेंच ने आदेश दिया है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (सैट) के मेंबर ही फिलहाल सरकारी कर्मचारियों की अपील पर सुनवायी करेंगे। साथ ही चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति के मामले पर वह गौर करेंगे। एडवोकेट आशिष चौधरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कफी लंबे समय से सैट के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। फिलहाल सैट में सिर्फ एक ही मेंबर हैं। जबकि इसके ढांचे के अनुसार इसमे चेयरमैन के अलावा चार मेंबर होने चाहिए। इन पदों के खाली पड़े होने के कारण लंबे समय से सिपाही, सिंचाई विभाग के कर्मचारी और आईसीडीएस के सुपरवाइजरों की नियुक्ति आदि से जुड़े मामलों की सुनवायी नहीं हो पा रही है। इस बाबत दायर पीआईएल पर सुनवायी करते हुए चीफ जस्टिस के बेंच ने उपरोक्त आदेश दिया। अमित प्रधान सहित तीस लोगों ने यह पीआईएल दायर की है। पीआईएल में कहा गया है कि अपूर्ण ढांचे के कारण राज्य सरकार के खिलाफ राज्य कर्मचारियों की तरफ से दायर मामलों की सुनवायी नहीं हो पा रही है। इससे पहले जस्टिस हरीश टंडन के डिविजन बेंच में भी यह मामला उठा था। जस्टिस टंडन ने सैट को सारे मामलों की सुनवायी करने का आदेश दिया था इसके साथ ही राज्य सरकार के चेयरमैन की नियुक्ति किए जाने का आदेश दिया था। अब यह बात दीगर है कि अभी तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है।

 

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