NIA अधिकारियों को बंगाल पुलिस ने भेजा समन, हाईकोर्ट पहुंची जांच एजेंसी | Sanmarg

NIA अधिकारियों को बंगाल पुलिस ने भेजा समन, हाईकोर्ट पहुंची जांच एजेंसी

मेदिनीपुर: बंगाल के भूपतिनगर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) पर हुए कथित हमले के मामले में बंगाल पुलिस ने NIA अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देने वाले अधिकारी और कथित हमले में घायल एक अन्य अधिकारी को नोटिस भेजा गया है। तीन संदिग्ध ग्रामीणों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच एनआईए ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एफआईआर को खारिज करने की मांग के साथ याचिका दायर की है।

सूत्रों के मुताबिक घायल अधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लाने को कहा गया है। NIA टीम पर हुए हमले के संबंध में उनके बयान जांच अधिकारी दर्ज करेंगे। बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले नियुक्त जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। NIA पर बंगाल पुलिस द्वारा शुरू किए गए मामले के खिलाफ NIA कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची है। NIA ने भूपतिनगर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने की अपील की है। इस जल्द मामले की सुनवाई होगी।

इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी

पुलिस का कहना है, एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने इस मामले के आईओ के रूप में जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए, जांच की जिम्मेदारी पूर्वी मेदिनीपुर जिला पुलिस के एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। पूर्वी मेदिनीपुर के भूपतिनगर की कथित घटना में ग्रामीणों में से 3 संदिग्धों को भी जांच अधिकारी ने तलब किया है। पुलिस सूत्र का कहना है कि NIA टीम पर कथित हमले के सिलसिले में उनसे पूछताछ की जरूरत है।

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रेड के दौरान NIA टीम पर हमला

2022 बम विस्फोट मामले में एनआईए की टीम 6 अप्रैल की रात पूर्वी मेदिनीपुर में रेड मारने गई थी। इस दौरान एजेंसी की जिला टीम पर कथित रूप से ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। एजेंसी की कार में भी तोड़फोड़ की गई थी। भूपतिनगर इलाके में हुए इस कथित हमले में एंटी टेरर एजेंसी के एक अधिकारी को चोट आई थी। एजेंसी ने बम विस्फोट मामले मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता मोनोब्रोतो जैना भी शामिल था। एजेंसी की टीम पर तब हमला किया गया था जब वे कोलकाता वापस लौट रहे थे। इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन में धारा 341, 332, 352, 186, 323, 427, 34 और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया था। मामला टीएमसी नेता मोनोब्रोटो जाना, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था।

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