1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस: कौन है आतंकी अब्दुल करीम टुंडा, जो सबूतों के अभाव में हुआ बरी

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नई दिल्ली: 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया है। टुंडा को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। हालांकि, दो आरोपियों इरफ़ान और हमीदुद्दीन को सजा सुनाई गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी था। अभी इस प्रकरण में आरोपी निसार अहमद और मोहम्मद तुफैल फरार हैं। टुंडा के खिलाफ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला साल 2014 से विचाराधीन है। इस मामले में अंसारी सहित करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

2013 में हुई थी आतंकी टुंडा की गिरफ्तारी

टुंडा को CBI ने साल 2013 में ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट के आरोप में नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया था। टुंडा पर देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के मामले चल रहे हैं। टुंडा ने कथित रूप से युवाओं को भारत में आतंकवादी गतिविधियां में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। साथ ही टुंडा पर युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों को प्रशिक्षण देने के भी मामला दर्ज था। टुंडा ने एक पाकिस्तानी नागरिक जुनैद के साथ कथित रूप से 1998 में गणेश उत्सव के दौरान आतंकवादी हमला करने की योजना बनाई थी।

हापुड़ का रहने वाला है टुंडा

अब्दुल करीम टुंडा यूपी के हापुड़ का रहने वाला है। वो पिलखुवा में बढ़ई का काम करता था। करीम टुंडा को लेकर अंदेशा जताया गया कि उसके तार लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं और वो आईएसआई से ट्रेनिंग भी ले चुका है।

 

2023 से अजमेर की जेल में बंद है टुडा

बता दें कि 5 और 6 दिसंबर, 1993 में सूरत ,कानपुर, कोटा, सिकंदराबाद, मुंबई और लखनऊ की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। CBI ने इस मामले में टुंडा पर गंभीर आरोप लगाए थे।  2023 से वह अजमेर की जेल में बंद है।

टुंडा के वकील ने क्या कहा ?

मीडिया से बातचीत में वकील शफकत सुल्तानी ने बताया कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है, आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वकील ने कहा, “कोर्ट ने सभी धाराओं से बरी करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ टाडा एक्ट, आईपीसी, रेलवे एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम मामले में कोई सबूत पेश नहीं कर सकी।”

 

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