Kerala Ranjith Murder: 15 PFI के सदस्‍यों को मौत की सजा, बेरहमी से की थी BJP नेता की हत्या | Sanmarg

Kerala Ranjith Murder: 15 PFI के सदस्‍यों को मौत की सजा, बेरहमी से की थी BJP नेता की हत्या

कोच्चि: केरल में BJP नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रतिबंधित PFI के 15 सदस्‍यों को मौत की सजा दी है।हत्या 19 दिसंबर 2021 को हुई थी। अब कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 15 सदस्‍यों के खिलाफ मौत की सजा सुनाई है। मावेलिक्‍कारा अतिरिक्‍त जिला एवं सत्र न्‍यायालय ने सुनवाई के बाद इस हत्‍याकांड में फैसला सुनाया है।

इस मामले में नैसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलेम, जफरुद्दीन, मनशाद, जसीबा राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवनथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी ठहराया गया था। ये सभी अब प्रतिबंधित किए जा चुके संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) से जुड़े थे। अब केरल की अदालत ने इन सभी के खिलाफ सजा का ऐलान किया है।

2021 में की गई थी हत्‍या
BJP नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 में गला रेतकर हत्‍या कर दी गई थी। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई जज श्रीदेवी वीजी की अदालत ने की थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी दोषियों को अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी। वहीं, दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने दलील देते हुए कहा था कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्‍ट की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए अधिकतम सजा नहीं दी जा सकती है। सजा की घोषणा करने से पहले कोर्ट ने सभी दोषियों की मानसिक जांच भी करवाई थी, ताकि किसी तरह की कोई मेडिकल संबंधी दिक्‍कत न हो।

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