कोलकाता: पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को मंगलवार (5 मार्च, 2024) को सौंप दी। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को आज शाम 4.30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था।
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दरअसल, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि आदेश का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए।
ED और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ने 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए CBI और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (SIT) के गठन का आदेश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ?
बंगाल सरकार की तरफ से कोर्ट के सामने पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि इस मामले की तुरंत सुनवाई की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार की तुरंत सुनवाई पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में रजिस्ट्रार के पास जाकर मेंशन करें।
ईडी और बंगाल सरकार क्या चाहती है?
ईडी का कहना था कि मामले की जांच केवल सीबीआई करें। वहीं पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोर्ट से अपील की थी कि अधिकारियों पर हुए हमले की जांच राज्य पुलिस को दी जाए।
क्या है मामला ?
इसी साल 5 जनवरी को ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले के मामले में शाहजहां शेख के परिसरों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान ईडी (ED) की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा था कि जान लेने के इरादे से 800 से 1000 लोगों ने अटैक किया। इस केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फिलहाल संदेशखाली में महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और जमीन पर कब्जा करने के मामले में जेल में है।