टैक्स नहीं भरने की वजह से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया, तो…

कोलकाता : अगर आम लोगों ने भी समय पर टैक्स नहीं भरा है जिसकी वजह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 30 जून तक आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर से हासिल कर सकते हैं। आइए जानतें है यह कैसे मुमकिन है। वित्त मंत्रालय ने उन कंपनियों और कारोबारियों को राहत देने का ऐलान किया है, जिन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया था और इस वजह से उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। अब ये लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 जून तक बहाल करा सकते हैं।

31 दिसंबर से पहले हुआ हो कैंसिलेशन
वित्त मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि ये राहत उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनका जीएसटी कैंसिलेशन 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ हो, और जो लोग तय समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन बहाल करने के लिए आवेदन नहीं कर सके हों।

इससे आगे नहीं बढ़ेगी डेट
इसी के साथ एक और बात पर नोटिफिकेशन में जोर दिया गया है कि ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रोसेस को रद्द कराने की आखिरी डेट 30 जून ही है। इसे अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

चुकाना होगा कर्ज, देना होगा ब्याज-जुर्माना
वित्त मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए लोगों को अपना बकाया टैक्स, ब्याज की रकम और जुर्माना अदा करना होगा। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय जीएसटी कानून में संशोधन भी किया है।

पेंडिंग रिटर्न भरने के बाद ही मिलेगी सुविधा
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कैंसिलेशन को रद्द कराने के लिए कंपनियों और कारोबारियों को पहले पेंडिंग रिटर्न फाइल करना होगा। साथ ही इस रिटर्न से जुड़ी लेट फीस, ब्याज, जुर्माना इत्यादि का भी भुगतान करना होगा।

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