
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य में पंचायत चुनाव के आयोजन में कोई बाधा नहीं हैं मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच ने इसे लेकर आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल कोर्ट इसमें कोई हस्ताक्षेफ नहीं करेगा। ममलाकारी अगर चाहे तो बाद मे फिर से आवेदन कर सकते हैं।