
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : मात्र 3 साल की बच्ची का यौन शौषण करनेवाले अभियुक्त को अदालत ने 14 साल कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 1 साल की सजा काटनी होगी।
शुक्रवार को बैंकशाल कोर्ट की न्यायाधीश इंदिरा मुखर्जी मित्रा ने यह आदेश दिया है।