
श्यामपुकुर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, अभियुक्त को 20 साल की कैद
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : श्यामपुकुर में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनायी है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सरकारी वकील तरुण चटर्जी ने बताया कि घटना वर्ष 2016 में श्यामपुकुर इलाके में घटी थी। आरोप है कि अभियुक्त गणेश गिरि एक किशोरी का अपहरण कर उसे राजारहाट के एक ठिकाने पर ले गया और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को लेकर बाद में श्यामपुकुर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी। बाद में अभियुक्त के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ कुल 13 लोगों ने अदालत में गवाही दी। मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त गणेश गिरि को 20 साल कैद की सजा सुनायी। इलके साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।