सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : लीज़ की ज़मीन का मालिकाना देने का निर्णय पहले ही राज्य सरकार की ओर से लिया गया था।अब नवान्न में हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि लीज़ की ज़मीन का मालिकाना पाने के लिए बाजार दर का 15% राज्य सरकार को देना होगा।राज्य के भूमि व भूमि राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट के इस निर्णय से काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे।इस सूची में जहां कोलकाता से सटे सॉल्टलेक का नाम है तो वहीं बांकुड़ा, बर्दवान, आसनसोल, पुरुलिया से मालदह-जलपाइगुड़ी-अलीपुरद्वार के काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे।लम्बे समय के इंतज़ार के बाद ये लोग लीज पर लिया गया घर अथवा उद्योग के लिए लीज़ पर ली गयी ज़मीन का मालिकाना पा सकेंगे।राज्य के मौजूदा क़ानून के अनुसार लीज़ लेने के समय ज़मीन के बाजार दर का 95% सलामी देना पड़ता है।वहीं किराया बाबत साल में ज़मीन के दाम का 0.4% राज्य सरकार को देना होता है।लीज की मियाद समाप्त होने पर पुनः इस पद्धति से पुनर्नवीकरण करना पड़ता है।नयी पद्धति में इस झंझट से लीज़ग्रहणकारियों को राहत मिलेगी।ऐसे में राज्य सरकार को उम्मीद है कि सरकारी ज़मीन लीज़ लेने के प्रति लोगों का आग्रह बढ़ेगा।इस निर्णय का उद्योग जगत के लोगों ने स्वागत जताया है।
लीज़ की ज़मीन का मालिकाना पाने के लिए सरकार को देना होगा 15%
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