
हावड़ा : पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा की जांच करने पहुंची निजी फैक्ट फाइंडिंग टीम को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिसड़ा के बाद रविवार को फिर से फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस ने हावड़ा जाने से रोक दिया। इसे लेकर टीम के सदस्यों की पुलिस के साथ बहस छिड़ गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में धारा 144 लागू है। इस कारण वे इलाके में नहीं जा सकते हैं। रविवार को इस टीम का मुख्य उद्देश्य हावड़ा में संबंधित घटना स्थल पर जाकर वहां रहने वाले घायलों के परिवारों से बात करना था।हालांकि मौके पर जाने के इच्छुक प्रतिनिधिमंडल ने बार-बार पुलिस से बात करने की कोशिश की, हालांकि पुलिस अधिकारी फैसले पर अड़े रहे। इसे लेकर बहस छिड़ गई।
Howrah, West Bengal | A six-member fact-finding team led by former Patna High Court Chief Justice Narasimha Reddy was stopped by the police from visiting the violence-hit Hooghly district.
They (police) are saying that CrPC section 144 has been imposed but nothing is here. They… pic.twitter.com/x91fECGkd4
— ANI (@ANI) April 9, 2023
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के एक सदस्य ने कहा
फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक सदस्य ने कहा, पुलिस ने कल हमें एक पत्र भेजा। मामला में हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इलाके में धारा 144 लागू है। हमने जवाब दिया कि हम उस क्षेत्र में किसी भी अपराध की जांच नहीं करने जा रहे हैं। बस क्षेत्र का दौरा कर और घायलों से बात कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे प्रभावित लोगों का भी आत्मविश्वास वापस आएगा और वे समझेंगे कि पूरी घटना का ठीक से आंकलन किया जाएगा। इसके पहले रिसड़ा के रास्ते में पुलिस ने एक गांव के सामने हमारी कार रोक दी थी, लेकिन हम पैदल जाना चाहते थे, क्योंकि बंगाल में कहीं भी कर्फ्यू नहीं है। आज दूसरे हुगली पुल ने कार को रोक दिया और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।