‘तालाब से बरामद जीवन कृष्ण के मोबाइल में मिले हैं 100 ऑडियो क्लिप’ | Sanmarg

‘तालाब से बरामद जीवन कृष्ण के मोबाइल में मिले हैं 100 ऑडियो क्लिप’

अदालत ने विधायक जीवन कृष्ण के वॉयस सैंपल टेस्ट की दी अनुमति
30 अप्रैल तक जीवन कृष्ण को सीबीआई हिरासत
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : ‌तालाब से बरामद विधायक जीवन कृष्ण साहा का मोबाइल जीवंत अवस्था में है। इसी जानकारी सीबीआई ने पहले ही अदालत को दी थी। मंगलवार को अलीपुर कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में विधायक जीवन कृष्ण साहा को पेश किया गया। अदालत में सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जीवन कृष्ण के एक मोबाइल से ही करीब 100 से अधिक ऑडियो क्लिप मिले हैं। उक्त ऑडियो को एक्सट्रैक्ट किया गया है। उस ऑडियो में नियुक्त‌ि घोटाला से जुड़े ई अहम तथ्य हो सकते हैं। ऐसा सीबीआई के जांच अधिकारियों का मानना है। उन सभी की जांच के लिए विधायक जीवन कृष्ण को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। इसलिए सीबीआई ने विधायक की दोबारा सीबीआई हिरासत की मांग की। इस बीच सीबीआई अधिकारी जीवन कृष्ण के दूसरे मोबाइल को सचल करने की कोशिश कर रहे हैं।
सीबीआई के वॉयस सैंपल टेस्ट की प्रक्रिया पर जज ने उठाए सवाल
मंगलवार को विधायक जीवन कृष्ण साहा को अदालत में पेश करने पर उनके वकील ने जमानत की अपील की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर उनका सम्मान नष्ट हो रहा है। जमानत न होने पर भी जेल हिरासत में भेजे जाने के लिए विधायक के वकील ने अर्जी दी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि पहले से रिकॉर्ड की गई वॉयस फाइल उपलब्ध है। जांच अधिकारी मोबाइल में मिले ऑडियो क्लिप की आवाज को जीवन की वर्तमान आवाज के साथ परीक्षण करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में सीबीआई जीवन कृष्ण की आवाज का नमूना लेना चाहती है। हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, सीबीआई हिरासत में रहते हुए आवाज के नमूने एकत्र‌ित नहीं किया जा सकते और परीक्षण के लिए नहीं भेजे जा सकते। नमूने केवल मजिस्ट्रेट के सामने या न्यायिक हिरासत में परीक्षण के लिए एकत्र‌ित किए जा सकते हैं।
हालांकि, सीबीआई के वकील इसे मानने को तैयार नहीं थे। रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के 2019 के एक फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के हित में वॉयस सैंपल टेस्ट का आदेश दे सकता है।’ इसके बाद कोर्ट ने जीवन कृष्ण के वॉयस सैंपल टेस्ट की इजाजत दे दी। यानी सीबीआई की हिरासत में जीवन कृष्ण के वॉयस का सैंपल लिया जा सकता है। निचली अदालत का यह फैसला शीर्ष अदालत के पिछले मामले के फैसले पर आधारित है। हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि नमूना एक स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में एकत्र किया जाना चाहिए। जज ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियुक्त पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने विधायक जीवन कृष्ण साहा को 30 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में रखने का आदेश दिया है।

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