कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल के पास मेट्रो परियोजना के लिए अब से कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा या प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगले तीन हफ्तों तक पेड़ों की कटाई पर रोक रहेगी।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन के पीठ ने यह निर्देश दिया।
- याचिका और नोटिस: यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के 20 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के बाद आया है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) और अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।
- उच्च न्यायालय का फैसला: उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण के कारण निर्माण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ ने कहा कि अगली तारीख तक कोई भी नया पेड़ नहीं काटा जाएगा और न ही प्रत्यारोपित किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। आरवीएनएल की ओर से पेश वकील को कहा गया कि वे काम जारी रख सकते हैं, लेकिन आज से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए।
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