जस्टिस गंगोपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब | Sanmarg

जस्टिस गंगोपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

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रजिस्ट्रार जनरल को इस बाबत एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा
सन्मार्ग संवाददाता
नयी दिल्ली/कोलकाता : जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय को एक चैनल को इटरव्यू देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने काफी संजीदगी से लिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के बेंच ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट तलब की है।
बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश‌ दिया है कि वे व्यक्तिगत रूप से जस्टिस गंगोपाध्याय से जानकारी लें कि क्या उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है। अगर जवाब हां है तो इसे स्पष्ट करें। रजिस्ट्रार जनरल को इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष शुक्रवार तक एफिडेविट दाखिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही कहा है कि अगर जस्टिस गंगोपाध्याय ने इंटरव्यू दिया है तो वे स्कूल नियुक्ति घोटाले के मामले की सुनवायी नहीं कर सकते हैं। इसकी सुनवायी एक अलग बेंच करेगी। बेंच ने कहा है कि वह जांच में दखल नहीं देगा, लेकिन एक जज जब टीवी डिबेट पर पिटिशनर के बाबत टिप्पणी करता है तो वह इस मामले की सुनवायी नहीं कर सकता है। इसके लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस को एक नया बेंच गठन करना पड़ेगा। यह एक राजनीतिक हैसियत वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला है और जज ने जिस तरह से इस मामले से निपटा है वह मुनासिब नहीं है। इसकी अगली सुनवायी 28 अप्रैल को होगी। टीएमसी नेता व सांसद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी और सीबीआई चाहे तो पिटिशनर से पूछताछ कर सकती है। यहां गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूछताछ पर स्टे लगा रखा है।

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