दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, जमानत पर लगाई रोक | Sanmarg

दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका, जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगी रहेगी यानी कि केजरीवाल तब तक तिहाड़ जेल से रिहा नहीं होंगे जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, ”जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।”

ईडी और अरविंद केजरीवाल ने क्या दलील दी?
ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है। दरअसल, निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इसपर फिलहाल रोक लगा दी है।

किसने क्या दलील दी?
ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में दलील थी कि अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल जुड़े हुए हैं। वहीं, केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए।

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