दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही आबकारी नीति मामले में आरोपी विनोद चौहान की हिरासत में भी बढ़ा दी गई है। दोनों की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था।

दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कोर्ट में कहा कि विनोद चौहान को BRS नेता के कविता के पीए के जरिए 25 करोड़ रुपये मिले थे। उसे गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के जरिए पैसा मिला था। उन्होंने साथ ही कहा कि इस महीने के अंत में विनोद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उसको मई में गिरफ्तार किया गया था।

यह भी पढ़ें: NEET मामला: CBI जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया, कही ये महत्वपूर्ण बात

इसी महीने केजरीवाल ने किया है सरेंडर
अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मई के महीने में 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का आधार देते हुए जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग की थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 2 जून को उन्होंने तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था।

न्यायिक हिरासत नहीं न्यायोचित – वकील
लाइव लॉ के मुताबिक केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक जैन पेश हुए। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा, ”मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे वकील मौजूद हैं।” इसके बाद उनके वकील विवेक जैन ने कहा, ”न्यायिक हिरासत को न्यायोचित ठहराने जैसा कुछ नहीं है। हम न्यायिक हिरासत का विरोध करते हैं। गिरफ्तारी को पहले ही चुनौती दी गई है। यह सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है।”

 

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