सीबीआई की सिट के प्रमुख को हाई कोर्ट ने तलब किया

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स्कूलों में ग्रुप सी व डी की अवैध नियुक्ति की जांच की मौजूदा स्थिति पर सवाल
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई की सिट के प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में बुधवार को तलब किया है। इसे स्कूलों में ग्रुप सी एवं डी के पदों पर की गई अवैध नियुक्ति की जांच सौंपी गई है। जस्टिस गंगोपाध्याय ने मंगलवार को इस मामले की सुनवायी करते हुए जांच की मौजूदा स्थिति पर सवाल किया। ‌इसके बाद ही उपरोक्त आदेश दिया।
जस्टिस गंगोपाध्याय ने जानना चाहा कि ग्रुप सी एवं डी के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा ली गई थी। आरोप है कि इसमें बहुत से लोगों ने सादा खाता दिया था और इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति दी गई थी। क्या सीबीआई ने इन लोगों के नामों की जानकारी हासिल कर ली है। अगर नहीं तो क्यों नहीं, सिट प्रमुख को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे भी मामले हैं जिनमें परीक्षार्थी को दो एवं तीन नंबर मिले थें, लेकिन उसे बढ़ा कर 52 एवं 53 कर दिया गया था। ये लोग कौन हैं। क्या बोर्ड ने इस मामले में कुछ डाटा संग्रह किया है। इसके साथ ही कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिन लोगों की अवैध रूप से नियुक्ति हुई है वे खुद ही नौ नवंबर तक अपना इस्तीफा दे दें। बोर्ड को इस बाबत जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोर्ट इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा। बुधवार को सिट के प्रमुख के साथ-साथ बोर्ड को भी इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।

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