चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बदला नियम, लोकसभा से बिल हुआ पारित | Sanmarg

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बदला नियम, लोकसभा से बिल हुआ पारित

नई दिल्ली: देश में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियमों से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज यानी गुरुवार(21 दिसंबर) को लोकसभा से CEC (Chief Election Commissioners) और अन्य चुनाव आयुक्त ( Election Commissioners) बिल पारित हो गया है। जिसके बाद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नियम बदल जाएगा। लोकसभा में बिल पास होने का विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। बिल पर बहस के दौरान सदन में विपक्ष के दो तिहाई सांसद मौजूद नहीं थे। इससे पहले, राज्यसभा ने CEC और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी थी। अब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

ध्वनिमत से पारित हुआ बिल
गुरुवार(21 दिसंबर) को लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्तों पर 1991 का अधिनियम एक आधा-अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है। इसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। गौरतलब है कि तमाम आपत्तियों के बाद कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए।
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