कोलकाता : नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट के कारण पायलटों को हो रही दिक्कत के मद्देनजर विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने कड़ा फैसला लिया है। लेजर लाइट के प्रभाव और आंख चौधियाने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए 144 धारा लगायी गयी है। यह फैसला पायलटों की शिकायतों के आधार पर ली गयी है। विधाननगर पुलिस आयुक्तालय ने आसपास के क्षेत्र में उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को कानूनी परिणाम भुगतने होंगे और 6 महीने तक की कैद व 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।इन-इन संस्थानों को भेजी गयी थी चिट्ठी : पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह प्रतिबंध एयरपोर्ट के पास भोज, होटल, रेस्तरां, क्लब और हाउसिंग सोसाइटी जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों को लक्षित करता है। इन सभी को लेजर लाइट इस्तेमाल न करने का निर्देश पहले ही दे दिया गया था लेकिन फिर भी इसमें कमी नहीं आ रही है। अक्सर समारोहों के दौरान लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पायलटों को परेशानी होती है और उनका ध्यान भटकता है। विधाननगर पुलिस द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के अधिकार क्षेत्र में और उसके आसपास कई बैंक्वेट, होटल, रेस्तरां, क्लब और हाउसिंग सोसाइटी बन गई हैं, जहां विवाह, पार्टियों और विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान लेजर लाइट सहित बहुत सारी लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उड़ानों में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो रहा है। पायलट को होने वाली दिक्कत से यात्रियों की जान तक जा सकती है।
इन स्थानों पर इसके इस्तेमाल पर है बैन
पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक यह आदेश शहर के एयरपोर्ट के क्षेत्रों जैसे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, नारायणपुर पुलिस स्टेशन, बागुईआटी पुलिस स्टेशन, नलबन मत्स्य कार्यालय, मछली बाजार, गोलतला, वेस्टसाइड पैवेलियन और विधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत निक्को पार्क के मुक्त उड़ान क्षेत्र पर लागू होता है। अधिकारी ने कहा कि कुछ अन्य क्षेत्र जहां यह आदेश लागू होता है, उनमें विधाननगर पूर्व पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के तहत सेक्टर 2 और सीजे ब्लॉक, न्यू टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत जतरागाछी, सुलुंगुरी, प्रोमोदगढ़ और ज्योतिनगर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसमें इको पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिटी सेंटर-2, अकांखा, नवाबपुर, नोआपारा, श्राची, कदमपुकुर, जतरागाछी, सुलंगुरी, इको पार्क आदि क्षेत्र भी शामिल हैं।