संदेशखाली केस की CBI करेगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश | Sanmarg

संदेशखाली केस की CBI करेगी जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

कोलकाता: बंगाल के संदेशखाली में कथित महिलाओं से यौन उत्पीड़न मामले की जांच अब CBI करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य को हर प्रकार की सहायता करने की आवश्यकता है। वहां के लोग CBI को अपनी शिकायत सीधे बता सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि CBI को पोर्टल बनाना होगा। जमीन कब्जा, बलात्कार, खेती की जमीन को बदलने जैसे सभी शिकायतों की जांच सीबीआई करेगी।

न्यायालय की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संदेशखाली क्षेत्र में 15 दिन के भीतर CCTV कैमरा लगाना होगा। 15 दिन के भीतर LED लाइटिंग लगाने का निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अगली सुनवाई 2 मई को होगी। उस दिन CBI प्राइमरी रिपोर्ट करेगी।

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यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जा करने का आरोप 

बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं ने TMC के नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदेशखाली से जुड़ी पांच जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की।

‘संदेशखाली का 1% सच भी शर्मनाक’

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को कहा था कि संदेशखाली का 1% सच भी शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा था कि पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार हैं। यह लोगों की सुरक्षा का मामला है।

 

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