सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ की थी अपील
राष्ट्रगान की अवमानना का मामला
मुंबई/कोलकाता : बाम्बे हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है। अवमानना के एक मामले में उन्होंने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। जस्टिस अमित बोरकर ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए सेशन जज के आदेश को कानून सम्मत ठहराया है।
एडवोकेट घनश्याम पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई के एक लोकल कोर्ट ने राष्ट्रगान के एक मामले में ममता बनर्जी को सम्मन भेजा था। उन्होंने सेशन कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की थी। सेशन जज ने मामले की सुनवायी के बाद सम्मन को खारिज करते हुए वापस स्पेशल कोर्ट में नये सिरे से कार्यवाही करने का आदेश देते हुए भेज दिया था। ममता बनर्जी ने सेशन कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती थी। मुंबई के एक भाजपा नेता विवेकानन्द गुप्ता ने लोकल कोर्ट में मामला दायर करते हुए ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान की अवमानना करने का आरोप लगाया था। यशवंत राव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा था उस दौरान ममता बनर्जी अपने चेयर पर बैठी रह गई थी। अलबत्ता अंतिम चरण में अपने चेयर से उठ कर इसमें हिस्सा लिया था।
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