हाईकोर्ट ने दिया बेहला से बक्खाली तक सड़क किनारे हुये अतिक्रमण को 14 दिनों में हटाने का आदेश

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कोलकाता: दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग को सड़क किनारे सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में हाईकोर्ट ने व्यावहारिक रूप से फटकार लगाई है। जस्टिस राजशेखर मंथा के मुताबिक बेहला से बक्खाली 100 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जाधारियों का कब्जा है। अगले 14 दिनों के भीतर सभी को बेदखल कर देना चाहिए। मुख्य मामला डायमंड हार्बर में कुलपी के पास करंजली बाजार इलाके में अवैध कब्जे का है। हाईकोर्ट ने पहले ही वहां से बेदखली का आदेश दे दिया था। लेकिन यह काम नहीं आया। कोर्ट ने इसकी कड़ी निंदा की।

 

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