आज विधानसभा में बंग भंग विरोधी प्रस्ताव, कल एक दिन आयेंगे 4 बिल

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आज सीएम के आने की संभावना
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : विधानसभा में बजट सत्र जारी है। आज सदन में बंग भंग विरोधी प्रस्ताव लाया जायेगा। वहीं कल चार बिल पेश किये जायेंगे। सूत्रों के मुताबिक बंग भंग प्रस्ताव के दौरान सीएम ममता बनर्जी भी सदन में उपस्थित रह सकती हैं। जानकारी के मुताबिक सत्यजीत बर्मन बंग भंग विरोध में प्रस्ताव पेश करेंगे और उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जो कि हंगामेदार होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2017 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बंगाल के विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। उस वक्त विधानसभा में बीजेपी के इतने विधायक नहीं थे। अब बीजेपी राज्य में मुख्य विपक्षी दल है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं।
कल ये बिल लाये जायेंगे
विधानसभा का बजट सत्र कल मंगलवार को होने के बाद स्थगित हो जायेगी। जानकारी मिली है कि कल ही सदन में चार बिले पेश किये जायेंगे इनमें द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (अमेंडमेंट) बिल, 2023, द वेस्ट बंगाल मैंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑडर्र (अमेंडमेंट) बिल 2023, द वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉम्स (अमेंडमेंट) बिल 2023 व द वेस्ट बंगाल लैंड लॉज बिल शामिल हैं।
द वेस्ट बंगाल लोकायुक्त (अमेंडमेंट) बिल, 2023
पश्चिम बंगाल के लोकायुक्तों के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए पारित होने वाले विधेयक में कई नयी शर्तें लगाई गई हैं। कहा गया है कि आम तौर पर लोकायुक्त की नियुक्ति तीन साल के लिए होती है लेकिन लोकायुक्त की सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि लोकायुक्त के सत्तर वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद, उसका कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता है।
द वेस्ट बंगाल मैंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑडर्र (अमेंडमेंट) बिल 2023
राज्य में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उक्त संशोधनी विधेयक लायी जा रही है। यह सरकारी संपत्ति के नष्ट को रोकने के लिए एक कानून है। जानकारी मिली है कि मुआवजे का भुगतान करने के लिए अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की में उचित संशोधन लाया जा रहा है।
द वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉम्स (अमेंडमेंट) बिल 2023
राज्य मंत्रिमंडल ने पहले ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत लीज पर ली गई भूमि के स्वामित्व (जमीन खरीदकर मालिकाना हक) को स्थानांतरित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। फलस्वरूप 1955 के भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन लाने जा रही है। इस कानून में पहले भी कई बार संशोधन किया जा चुका है। हालांकि आजादी के बाद भूमि पट्टा कानून में यह पहला संशोधन है। यह दावा किया जा रहा है कि इससे लाखों लोगों और विभिन्न उद्योगों को फायदा होगा। निवेश के अवसर बढ़ेंगे तथा राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा द वेस्ट बंगाल लैंड लॉज (रिपिलिंग) बिल 2023 पेश किया जायेगा।
एक दिन 4 बिल, विपक्ष ने पूछा इतनी हड़बड़ी क्यों है ?
वहीं एक दिन चार बिल पेश करने को लेकर विपक्ष ने निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि इतनी हड़बड़ी किस बात की है कि एक दिन चार बिल पास कराया जा रहा है। उनके अनुसार यदि कोई विधेयक बिना विस्तृत चर्चा के हड़बड़ी में लाया जाता है तो उसमें अनेक दोष रह सकते हैं। इसलिए सरकार पक्ष को बिना जल्दबाजी में कोई निर्णय लिए बिल लाने में पर्याप्त चर्चा का समय देना उचित होता।

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