Patanjali Misleading Ads Case : बाबा रामदेव और बालकृष्ण को पेशी से मिली छूट | Sanmarg

Patanjali Misleading Ads Case : बाबा रामदेव और बालकृष्ण को पेशी से मिली छूट

नई दिल्ली : बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण करीब एक महीने से सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर आईएमए की याचिका पर आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान योग गुरु रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अगली सुनवाई के लिए पेशी से छूट दे दी है। इसके साथ ही माफीनामे वाले न्यूजपेपर को अदालत में जमा करने को भी कहा है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि इससे पहले 23 अप्रैल को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अखबार में दिए गए सार्वजनिक माफीनामे को खारिज कर दिया था। और पूछा था कि क्या माफीनामा उसी साइज में छापा गया, जिस साइज में विज्ञापन छपा था। सोमवार (29 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को उत्तराखंड स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने रद्द कर दिया था।

Visited 54 times, 1 visit(s) today
शेयर करे
0
0

Leave a Reply

ऊपर