फिल्म ‘हक’ पर रोक से इनकार, शाह बानो की बेटी की याचिका खारिज

फिल्म 'हक' की रिलीज पर रोक की याचिका खारिज, कोर्ट ने ठोस आधार की कमी बताई
फिल्म ‘हक’ पर रोक से इनकार, शाह बानो की बेटी की याचिका खारिज
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इंदौर : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदी फिल्म ‘हक’ की रिलीज पर रोक की गुहार को लेकर इंदौर की शाह बानो बेगम की बेटी की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। इसके साथ ही, सात नवंबर (शुक्रवार) को फिल्म के पर्दे पर उतरने का रास्ता साफ हो गया है। फिल्म ‘हक’ में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं।

शाह बानो बेगम के जीवन से प्रेरित

यह फिल्म शाह बानो बेगम के संघर्षपूर्ण जीवन के साथ ही उनके दायर उस बहुचर्चित प्रकरण से प्रेरित बतायी जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण के संबंध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

वर्ष 1992 में शाह बानो बेगम का निधन हो गया था। फिल्म ‘हक’ की रिलीज रुकवाने के लिए उनकी बेटी सिद्दिका बेगम खान ने याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में दावा किया गया था कि यह फिल्म उनके परिवार की सहमति के बिना बनायी गयी है और इसमें उनकी दिवंगत मां के निजी जीवन से जुड़े प्रसंगों का गलत तरह से चित्रण किया गया है।

हाई कोर्ट ने दलील को खारिज किया

हाई कोर्ट में बहस के दौरान फिल्म से जुड़ी कंपनियों के वकीलों की ओर से इस दलील को खारिज किया था और अदालत से याचिका निरस्त किये जाने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चार नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसकी प्रति याचिकाकर्ता को गुरुवार को मिली।

हाई कोर्ट के इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने अपने फैसले में कहा कि याची इस मामले में हस्तक्षेप का कोई भी कारण प्रस्तुत करने में विफल रही हैं। इसके फलस्वरूप याचिका में कोई दम नजर नहीं आता और इसे खारिज किया जाता है।

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